
रायपुर। 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने के मामलों को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर ने जिले के सभी स्कूल एवं महाविद्यालय संचालकों तथा प्राचार्यों को निर्देश जारी कर नाबालिग विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन चलाने से रोकने के लिए अभिभावकों को जागरूक एवं सूचित करने कहा है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर द्वारा 10 सितंबर 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के अनेक शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में 18 वर्ष से कम आयु के स्कूली विद्यार्थी बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन चलाकर विद्यालय आते-जाते हैं। परिवहन विभाग ने इसे मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए विद्यार्थियों के साथ-साथ अन्य नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बताया है।
नाबालिगों के दोपहिया वाहन चलाने पर सख्ती, अभिभावकों को किया जागरूक
विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे अपने यहां अध्ययनरत 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के अभिभावकों को दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं देने के संबंध में आवश्यक रूप से सूचना दें। साथ ही प्रदेश के विद्यालयों में विशेष जांच अभियान चलाकर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों पर कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ के 3 सितंबर 2026 को जारी निर्देश के संदर्भ में की जा रही है। पत्र की प्रतिलिपि परिवहन आयुक्त, सड़क सुरक्षा की अंतर्विभागीय लीड एजेंसी, कलेक्टर रायपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर, जिला शिक्षा अधिकारी तथा परिवहन उड़नदस्ता रायपुर को भी भेजी गई है।
परिवहन विभाग के निर्देश के बाद अब स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। विभाग का उद्देश्य नाबालिग विद्यार्थियों को सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम से बचाने के साथ यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

