
अविनाश वाधवा
रायपुर/खरोरा। थाना खरोरा पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय शातिर केबल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के 50 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट से केबल कनेक्शन वायर चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का केबल वायर, जलाने के बाद बचा कॉपर वायर, तार काटने में प्रयुक्त लोहे का पेंचिस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त की है।
पुलिस के अनुसार, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के खरोरा स्थित सोलर प्रोजेक्ट में खुले स्थान पर सोलर पैनल, इन्वर्टर एवं केबल कनेक्शन वायर लगे हुए हैं, जिनकी निगरानी सुपरवाइजर और सुरक्षा गार्डों द्वारा की जाती है। घटना के संबंध में प्रार्थी ने 9 सितंबर 2026 को थाना खरोरा पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर की रात करीब 8 बजे से 2 सितंबर के बीच अज्ञात चोरों ने केबल कनेक्शन वायर काटकर चोरी कर लिया। पूर्व में हुई चोरी को मिलाकर करीब 5880 मीटर केबल वायर, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 85 हजार रुपये बताई गई, चोरी होने की जानकारी सामने आई।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा कर्मचारियों एवं गवाहों के बयान दर्ज किए। माल-मुल्जिम की तलाश के दौरान पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों से मिली जानकारी के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने राधेश्याम उर्फ गोलू राय, मनोज कुमार फेकर, अजयचंद ढीढ़ी, किशन उर्फ भंडारी भारती और घनश्याम उर्फ दादू धीवर को गिरफ्तार किया।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कथित रूप से एक राय होकर सोलर प्रोजेक्ट से केबल कनेक्शन वायर चोरी करते थे। चोरी किए गए वायर को जलाकर उसमें से तांबा अलग किया जाता था तथा उसे घनश्याम उर्फ दादू धीवर के पास बेचने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर करीब 30 किलो केबल कनेक्शन वायर, अनुमानित कीमत 40 हजार रुपये, तथा वायर जलाने के बाद प्राप्त करीब 10 हजार रुपये कीमत का कॉपर वायर बरामद किया।
इसके अलावा पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल लोहे का पेंचिस और होंडा साइन मोटरसाइकिल क्रमांक CG 22 X 2663, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 हजार रुपये है, भी जब्त की है। इस प्रकार पुलिस ने चोरी के माल एवं वारदात में प्रयुक्त सामग्री को आरोपियों के कब्जे से बरामद किया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 435/26, धारा 303(2), 317(4), 238(ग), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर उनके परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई तथा न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
राधेश्याम उर्फ गोलू राय, पिता शत्रुहन राय, उम्र 30 वर्ष, निवासी कुथरौल वार्ड क्रमांक 15, थाना सुहेला, जिला बलौदाबाजार।
मनोज कुमार फेकर, पिता स्व. शंकर लाल फेकर, उम्र 39 वर्ष, निवासी कुथरौल वार्ड क्रमांक 06, थाना सुहेला, जिला बलौदाबाजार।
अजयचंद ढीढ़ी, पिता भागचंद ढीढ़ी, उम्र 30 वर्ष, निवासी कोसरंगी वार्ड क्रमांक 19, थाना खरोरा, जिला रायपुर।
किशन उर्फ भंडारी भारती, पिता संतराम भारती, उम्र 30 वर्ष, निवासी कुथरौल वार्ड क्रमांक 05, थाना सुहेला, जिला बलौदाबाजार।
घनश्याम उर्फ दादू धीवर, पिता स्व. शंकर लाल धीवर, उम्र 28 वर्ष, निवासी हिरमी वार्ड क्रमांक 04, थाना सुहेला, जिला बलौदाबाजार।
यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर के दिशा-निर्देश, पुलिस अधीक्षक डॉ. श्वेता सिन्हा श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती चंचल तिवारी के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (विधानसभा) वीरेंद्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में की गई।
